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New Rules: 1 दिसम्बर से बदल जाएगा शेयर बाजार से जुड़ा बड़ा नियम, होगा सीधा असर!

कुछ समय पहले SEBI ने आइपीओ (IPO) के नए नियम को लागू करने का एलान किया था. नए नियमों के लागू होने के बाद आईपीओ को इश्यू बंद होने की तारीख के 3 दिनों के भीतर ही लिस्ट होना होगा.

मालूम हो कि 1 सितंबर 2023 से ये नियम आईपीओ लिस्टिंग के लिए स्वैच्छिक आधार पर लागू है. लेकिन अब अगले महीने से सभी

कंपनियों को अनिवार्य रूप से इश्यू बंद होने के 3 दिनों के अंदर ही अपने शेयरों को एक्सचेंजों पर लिस्ट (Share Listing) करना होगा.

लिस्टिंग की समय सीमा को कम करने का मकसद कंपनियों और निवेशकों दोनों को फायदा पहुंचाना है. लिस्टिंग टाइम कम होने से कंपनियों को पहले के मुकाबले आईपीओ के जरिए जुटाई गई पूंजी जल्दी मिलेगी. इसके साथ ही निवेशकों को भी निर्धारित 3 दिनों के अंदर ही उनकी सिक्योरिटीज मिल जाएंगी

इसके अलावा जिन सब्सक्राइबर्स को शेयर अलॉट (Share Allotment) नहीं हुए, उन्हें भी अपना पैसा जल्दी वापस मिल जाएगा. कंपनियों को इश्यू बंद होने के 1 दिन के अंदर अलॉटमेंट को अंतिम रूप देना होगा, जिसका मतलब T+1 दिन है. जिन्हें शेयर अलॉट नहीं हुए उन्हें T+2 दिन में उनका पैसा वापस मिल जाएगा.

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